क्या यमन में रद्द हो गई निमिषा प्रिया की फांसी की सजा? सरकार ने बता दिया सच
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि यमन में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित कर दी गई है। हालांकि, यह भी साफ किया कि फांसी की सजा को पूरी तरह से रद्द किए जाने वाली खबरें गलत हैं। मंत्रालय ने जनता और मीडिया से इस मामले में प्रसारित हो रही अपुष्ट रिपोर्टों और गलत सूचनाओं से दूर रहने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार प्रिया और उसके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और मित्र सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
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साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, “यह एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमारे ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, सजा स्थगित कर दी गई है। हम इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”
फांसी रद्द होने वाली खबरों का भी बताया सच
पहले 16 जुलाई को होने वाली फांसी को भारत सरकार के नेतृत्व में राजनयिक हस्तक्षेप और बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया था। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द करने का दावा करने वाली खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे पर कुछ मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में भी हैं… कुछ घटनाक्रम होने का दावा करने वाली खबरें गलत हैं। कृपया हमारी ओर से अपडेट का इंतजार करें। हम सभी पक्षों से गलत सूचनाओं से दूर रहने का आग्रह करते हैं।”
बिजनेस पार्टनर की हत्या की दोषी है निमिषा
केरल की 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी, और नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। इससे पहले, 17 जुलाई को, जायसवाल ने यह भी बताया था कि भारत सरकार ने यमन के शरिया कानून के तहत जटिल कानूनी प्रक्रिया से निपटने में प्रिया के परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। सरकार ने नियमित रूप से कांसुलर यात्राओं की भी व्यवस्था की है और एक अनुकूल समाधान खोजने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अन्य देशों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, “भारत सरकार हर संभव कानूनी और कांसुलर सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय सुनिश्चित करने का प्रयास भी शामिल है।”

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