जलभराव से निजात के लिए सख्ती, नाली-नालों में कूड़ा डालने पर लगेगा जुर्माना
लखनऊ में नाला-नालियों के चोक होने से होने वाले जलभराव से लोगों को बचाने के लिए कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर सख्ती की तैयारी है। नाले-नालियों में कूड़ा या कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए निकायों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) के आधार पर उपविधि बनाते हुए इसे कड़ाई से लागू करना होगा। निकाय शहर के हिसाब से जुर्माने की राशि तय करेंगे।
शहरों में जलभराव काफी बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इसकी मुख्य वजह नाले-नालियों में कूड़ा-कचरा डालने से यह चोक हो जाता है और जल निकासी न होने की वजह से बारिश में इसका पानी सड़कों पर भर जाता है। नगर विकास विभाग ने अधिनियम बनाते हुए निकायों को इसे लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकतर निकायों में इसे लागू नहीं किया गया है। इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि प्रत्येक निकायों में इसे अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए।
निकाय तय करेंगे जुर्माने की राशि
शासन द्वारा बनाए गए अधिनियम के आधार पर निकायों को अपने यहां उपविधि बनाते हुए जुर्माने की राशि तय करनी होगी। यह राशि कुछ भी हो सकती है। इसके आधार पर शहरों में यदि कोई नाले या नाली में कूड़ा-कचरा डालते हुए पकड़ा जाएगा तो मौके पर ही उसका चालान किया जाएगा। शासन का मानना है कि इससे रोक लगेगी और जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
उच्च स्तरीय कमेटी बनी
प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इसमें कुल नौ सदस्य रखे गए हैं और स्थानीय निकाय निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसका काम इस अधिनियम को प्रदेशभर के निकायों में कड़ाई से लागू कराना होगा। कमेटी हर छह माह में एक बार बैठक करेगी और अधिनियम को लागू किए जाने की प्रगति की समीक्षा करेगी।

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