अमित शाह-राहुल गांधी पर FIR की मांग खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई जनहित याचिका
भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 106(दा) को लागू नहीं करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि किसी प्रविधान को लागू करने पर चर्चा करना केंद्र सरकार के हित में है और इसलिए सरकार को जब भी उचित और सही लगे, तब अधिसूचना जारी करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी अधिसूचना के न होने पर, प्रविधान को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

Gen Z को विवेकानंद और कलाम जैसा देखना चाहते हैं, कॉकरोच वाली बात पर धीरेंद्र शास्त्री
योगी सरकार Gen-Z को जल्द देगी खुशखबरी, साढ़े 3 महीने में बंपर भर्ती; 1 लाख नौकरी देने की तैयारी
JPNIC की कमाई परिवार तक पहुंचाने की थी साजिश, योगी का अखिलेश पर हमला; बोले-जनता दल जैसा होगा सपा हाल
तमिलनाडु के सीएम विजय का सेंट्रल जेल में सरप्राइज विजिट, कैदियों से बातचीत कर लिया फीडबैक
उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद हाई अलर्ट, सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद
रामलला को दस हजार, कर्मचारियों को 4 करोड़ का चेक, खाते में केवल तीन रुपए, अब यह आशंका