बारात आने में हुई देरी तो दूल्हे पर लगेगा 5 हजार प्रति घंटा जुर्माना, पंचायत के ये 6 कड़े फरमान भी
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक पंचायत ने शादी को लेकर 6 कड़े फरमान जारी किए हैं। जनपद की ग्राम पंचायत सैफ खां सराय में किदवई बिरादरी ने शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर लगाम कसने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिरादरी सदर और ग्राम प्रधान मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में हुई पंचायत में छह कड़े फैसलों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। पंचायत का सबसे चर्चित निर्णय यह रहा कि बारात दोपहर 4 बजे तक हर हाल में पहुंचनी चाहिए। इसके बाद देरी होने पर प्रति घंटे 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत का तर्क है कि समय की अनदेखी से अनावश्यक खर्च और अव्यवस्था बढ़ती है।
रिश्ता तय होने के बाद निकाह से पहले दूल्हा-दुल्हन के बीच मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान और बातचीत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही शादी के दौरान मोबाइल या अन्य महंगे उपहारों के लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि दिखावे और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति खत्म हो। पंचायत ने डीजे, भांगड़ा और नाच-गाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। दहेज के सामान को सजाकर सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। यदि कोई सामान भेजना हो तो शादी से एक-दो दिन पहले सादगी के साथ भेजा जाएगा।
लड़का पक्ष रिश्ता तय करते समय केवल एक बार ही लड़की के घर जाएगा। बार-बार आना-जाना पूरी तरह बंद रहेगा। रिश्ता पक्का करते समय मोबाइल देने या मांगने पर भी पाबंदी रहेगी। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जो भी परिवार इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ बिरादरी सदर और पंचायत मिलकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। पंचायत का संदेश साफ है, निकाह सादगी से हो, समय की पाबंदी रहे और दिखावे की होड़ खत्म हो। किदवई बिरादरी के इस फैसले को सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है।
-बारात आने में हुई देरी तो दूल्हे पर लगेगा 5 हजार प्रति घंटा जुर्माना
-रिश्ता तय होने के बाद निकाह से पहले होने वाले दूल्हा-दुल्हन के बीच मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान और बातचीत पर पूरी तरह पाबंदी
– मोबाइल या अन्य महंगे उपहारों के लेन-देन को प्रतिबंधित, रिश्ता पक्का करते समय मोबाइल देने या मांगने पर भी पाबंदी रहेगी।
डीजे, भांगड़ा और नाच-गाने पर पूरी तरह प्रतिबंध
-दहेज के सामान को सजाकर सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी रोक
-लड़का पक्ष रिश्ता तय करते समय केवल एक बार ही लड़की के घर जाएगा। बार-बार आना-जाना पूरी तरह बंद रहेगा।

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