स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सिक्योरिटी मनी मिलेगी वापस, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को उनकी पुरानी जमा सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। यह राशि उनके बकाया बिल में समायोजित की जाएगी या फिर उनके प्रीपेड खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। बिजली विभाग के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता की सिक्योरिटी मनी 700 रुपये है और उसका पुराना बकाया 2,000 रुपये है, तो सिक्योरिटी मनी समायोजित होने के बाद उसे सिर्फ 1,300 रुपये का भुगतान करना होगा।
बिजली उपभोक्ता अपने पुराने पोस्टपेड बिल का बकाया एकमुश्त या किस्तों में चुका सकते हैं। इसके लिए विभागीय काउंटर, यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर मोबाइल ऐप अथवा ऑनलाइन www.uppcl.org, PayTM, G-PAY जनसुविधा केंद्र आदि माध्यमों उपलब्ध है। चूंकि पूर्व के पोस्टपेड अवधि का बकाया भुगतान और रिचार्ज दोनों करना है। ऐसे में यह भ्रम हो सकता है कि बिल अधिक आया है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल पूर्णत: उपभोक्ता के ऊर्जा उपभोग पर आधारित है।
लखनऊ सेंट्रल के मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टैरिफ पर 02 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। यानि प्रीपेड मीटर की बिजली सस्ती है। यदि एकमुश्त भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाये पर ब्याज लगेगा। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1 श्रेणी) पर 10 से 25 प्रतिशत तक ब्याज प्रत्येक रिचार्ज पर लगेगा। वहीं घरेलू के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर प्रत्येक रिचार्ज से बकाये के विरूद्ध 25 प्रतिशत धनराशि समायोजित की जायेगी।
बिजली उपभोक्ता को बचे प्रीपेड बैंलेस और पोस्ट पेड बकाया की जानकारी एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रत्येक माह की शुरूआत में दी जाएगी। रिचार्ज का 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं शून्य बैलेंस होने पर विच्छेदन से पहले कुल तीन बार सूचित किया जायेगा। प्रत्येक रिचार्ज, बिल भुगतान, विच्छेदन पर भी एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उपलब्ध धनराशि का विवरण मीटर के डिस्प्ले तथा मोबाइल ऐप पर भी देखा जा सकता है।
शाम छह बजे से सुबह आठ बजे के बीच ग्रेस पीरियड के दौरान, इमरजेंसी क्रेडिट अवधि, सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार को प्रीपेड कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। प्रीपेड परिवर्तन के बाद उपभोक्ता को 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। बैलेंस समाप्त होने के बाद भी तीन दिन का अतिरिक्त समय (इमरजेंसी क्रेडिट) दिया जाता है।

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